एक अप्रैल से मिलने वाली हैं नई खुशियां और नए टैक्स

Sun 31-Mar-2019 11:29 am
जान लें एक अप्रैल से वित्तीय वर्ष 2019-20 लागू होते ही आप पर क्या असर पड़ेगा...

नई दिल्ली: वित्त वर्ष 2018-19 रविवार को समाप्त हो रहा है। सोमवार से नए महीने के साथ-साथ नया वित्त वर्ष भी शुरू हो जाएगा। ऐसे में सरकार द्वारा लिए गए फैसलों से आपकी जिंदगी में जरूर कुछ बदलाव होंगे। इसके साथ ही 31 मार्च कुछ ऐसी चीजों की डेडलाइन भी है। इसमें पैन को आधार कार्ड से जोड़ना, टीवी चैनल चुनना, जीएसटी रिटर्न जैसे जरूरी काम भी शामिल हैं। इनमें से प्रमुख आपको यहां बताए जा रहे हैं।

घर का निर्माण हो जाएगा सस्ता...

देश भर में एक अप्रैल से जीएसटी की नईं दरें लागू होने जा रही हैं। इसके बाद निर्माणाधीश मकानों पर 12 फीसदी की जगह पांच फीसदी जीएसटी ही देना होगा। वहीं किफायती दरों के घर पर जीएसटी को आठ प्रतिशत से घटाकर एक फीसदी कर दिया गया है।

बैंक की ब्याज व्यवस्था में होगा बदलाव...

आरबीआई एक अप्रैल से ब्याज की नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसके बाद गृह और वाहन ऋण पर लगने वाले ब्याज की व्यवस्था में बदलाव आ जाएगा। इस व्यवस्था में बैंकों को आरबीआई के रेपो रेट घटाने के तुरंत बाद ब्याज दर घटाना या बढ़ाना होंगी। अभी बैंक खुद ही तय करते हैं कि ब्याज दर कब बढ़ानी-घटानी है। वर्तमान में होता यह है कि रेपो रेट घटने के बाद भी बैंक उसे घटाते नहीं है और रेपो रेट बढऩे पर बैंक ब्याज की दर तुरंत बढ़ा देते हैं।

एक ही पीएनआर नम्बर जारी होगा...

भारतीय रेलवे पैसेंजर्स को एक संयुक्त पैसेंजर नेम रेकॉर्ड (पीएनआर) जारी करेगा। इसके बाद यात्री को यात्रा के दौरान एक के बाद दूसरी ट्रेन में सफर करने पर संयुक्त पीएनआर नम्बर मिलेगा। ऐसे में एक ही यात्रा के लिए जिन यात्रियों को दो ट्रेनें बुक करना होती हैं, उन्हें दो अलग-अलग पीएनआर नंबर जनरेट नहीं करना होंगे।

खास बातें...

  • ईपीएफओ भी बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। नए नियम लागू होने पर नौकरी बदलने पर आपका पीएफ अपने आप स्थानांरित हो जाएगा। इसके बाद नौकरीपेशा लोगों को पीएफ खाता स्थानांतरित करने के लिए अलग से रिक्वेस्ट नहीं करना होगी।
  • डीटीएच कंपनियों तथा केवल उपभोक्ताओं को अपने मनपसंद चैनल का चुनाव भी करना ही होगा।
  • पांच लाख तक की वार्षिक आय पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके ऊपर की कमाई पर टैक्स लगेगा।
  • कर्मचारियों का मानक कटौत्रा (स्टैण्डर्ड डिडक्शन) 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दिया गया है।
  • पहले जो टीडीएस दस हजार रुपए से ऊपर की राशि पर देना होता है वह अब 40 हजार रुपए पर देना होगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह लिमिट 50 हजार रुपए कर दी गई है।
  • स्वयं के उपयोग के लिए दो मकान खरीदे जा सकते हैं। इस पर टैक्स की गणना नहीं होगी। जबकि पहले यह सुविधा केवल एक ही मकान पर थी।
  • कोई भी व्यक्ति अपना पुराना मकान बेचकर दो मकान अपने स्वयं के लिए खरीद सकता है। इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऐसा व्यक्ति जीवन में एक बार कर सकता है।
  • व्यापारियों के लिए जीएसटी की लिमिट को 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया गया है।
  • ट्रेडर के लिए कम्पोजीशन लिमिट एक करोड़ से बढ़ाकर डेढ करोड़ रुपए कर दिया गया है। सेवा प्रदाता के लिए 50 लाख की लिमिट है जो बिक्री एवं सेवा का कार्य करते हों।
  • अब क्वाटरली रिटर्न जमा करना होगा जो पहले मंथली होता था।

पैन-आधार जोड़ें...

सरकार ने 31 मार्च तक PAN को आधार से लिंक करवाने की डेडलाइन रखी है। अगर ऐसा नहीं किया तो पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। जिसकी वजह से आप फिर रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे। पैन-आधार को लिंक करने के 4 तरीके हैं। अगर आपने लिंक करने की प्रक्रिया पूरी कर ली हो तो एक बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर चेक कर लें कि पैन-आधार लिंक हो गया या नहीं।

सोमवार 1 अप्रैल से ये महंगे...

  • हार्ट में स्टेंट लगवाना महंगा होगा। बेयर मेटल स्टेंट 600 रु. महंगा होकर 8,261 रुपये का, बायोडिग्रेडेबल स्टेंट 2190 रु. चढ़कर 30,080 रुपये का होगा। नए रेट पर 5% GST भी लगेगा।
  • 1 अप्रैल से कई कंपनियों ने कार के दामों में 75 हजार रुपये तक बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इन कंपनियों में टोयोटा, टाटा मोटर्स, महिंद्रा ऐंड महिंद्रा, निसान भी शामिल हैं।
  • घरों में सप्लाइ होने वाली PNG और गाड़ियों की CNG महंगी होगी। नैचरल (प्राकृतिक) गैस की कीमतें 10% बढ़ा दी गई हैं।
  • हवाई किराया बढ़ सकता है, सरकारी समिति ने एयरपोर्ट पर पहले से ज्यादा पैसिंजर सर्विस फीस (PSF) लेने की सिफारिश की है, ताकि देनदारी निपटाई जा सके।

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